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'विधवा पुत्रवधू अपने ससुर की संपत्ति से भरण-पोषण पाने की है हकदार', सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
'विधवा पुत्रवधू अपने ससुर की संपत्ति से भरण-पोषण पाने की है हकदार', सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
Article Writter
January 14, 2026
कोर्ट ने कहा कि हमारा स्पष्ट मत है कि मृत हिंदू व्यक्ति के 'पुत्र की कोई विधवा' अधिनियम की धारा 21 (7) के अर्थ में आश्रित है। कोर्ट में विधवा गीता शर्मा ने अपने ससुर की संपत्ति से भरण-पोषण के लिए अर्जी दी थी।
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