दिल्ली हाईकोर्ट ने हिमायनी पुरी को राहत देते हुए एपस्टीन से जुड़े कथित मानहानिकारक कंटेंट के प्रकाशन पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने मेटा सहित सभी पक्षों को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। प्रथमदृष्टया मामला मजबूत मानते हुए कोर्ट ने अंतरिम निषेधाज्ञा दी और अगली सुनवाई तय की।
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